जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसए अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा, हम इस एफआइआर को रद कर रहे हैं क्योंकि लीज पर जमीन के हस्तांतरण में कोई अपराध नहीं हुआ है।
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